गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र का है। 2022 में इमरान मिया एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था। उसने पीड़िता को छह महीने तक अलग-अलग जगहों पर रखा। घटना के दो दिन बाद आरोपी की पत्नी ने पीड़िता की मां को इस बारे में बताया। तब से उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर भुड़कुड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद 8 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की। मामले में 8 गवाहों ने अदालत में अभियोजन का समर्थन किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट, रविकांत पांडेय ने इस फैसले की पुष्टि की है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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