गाजीपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। प्रत्येक दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। दिनांक 25 फरवरी 2026 को न्यायालय ने यह सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में नवल किशोर चौबे पुत्र पद्युमन चौबे, कृपाशंकर सिंह उर्फ पंडित सिंह पुत्र फरेन्द्र बहादुर और धर्मचन्द्र उर्फ टिंकू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह शामिल हैं। ये सभी खानपुर थाना क्षेत्र, गाजीपुर के निवासी हैं। यह मामला थाना खानपुर में मु0अ0सं0 341/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
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