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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, मासूम बच्ची से रेप का मामला

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने करंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए ढाई वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार के मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और 40000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महज 2 माह 19 दिन में विचारण पूर्ण कर सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन के अनुसार करंडा थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी ने थाने में 27 जुलाई 2024 को तहरीर दिया कि वह अपने परिवार वालों के साथ पड़ोस की दादी के दाह संस्कार में गया था। इसी दौरान उसकी ढाई वर्षी अबोध बेटी के साथ गोसन्देपुर निवासी अशोक सिंह उर्फ बिल्ला ने दुराचार किया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाने में मुकदमा धारा 65 (2)भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रविकांत पांडे ने आठ गवाहों को पेश किया। पीड़ित बालिका की माता ने बयान दिया कि घर के बाहर उसकी पुत्री को उसके दादा खेला रहे थे। तभी आरोपी उसे गोद में लेकर बगीचे में चला गया और उसके साथ दुराचार किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बात सुनने के बाद अदालत में उपरोक्त फैसला सुनाया


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