गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना के फतेपुर अटवा गांव निवासी राशिद की 8 जनवरी 2021 को पुराने करकट टूटने के विवाद में हत्या कर दी गई थी। मामले में कलामुद्दीन, निजामुद्दीन उर्फ चुन्नू, शहबाज और बबलू आरोपी बनाए गए। गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
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