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एक ही गणना प्रपत्र पर करने होंगे हस्ताक्षर, वरना हो सकती है 1 साल की सजा

गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार ने सूचित किया है कि वर्तमान प्रचलित अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य अन्तर्गत घर-घर सत्यापन एवं गणना प्रपत्र भरवाये जाने का कार्य गतिशील है। ऐसे मतदाता जिनका नाम निर्वाचक नामावली में कई स्थानों पर पंजीकृत है और उन्हें पृथक-पृथक गणना प्रपत्र प्राप्त होते हैं तो उसे या उसके परिवार के सदस्यों को केवल एक ही गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होगें। सत्यापन के दौरान यदि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें उसे कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। अतः यदि आपका नाम गांव या शहर अथवा दो-दो राज्यों की मतदाता सूची में पंजीकृत है तो सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें।


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