गाजीपुर। पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर दो सगे भाइयों की 50लाख रुपये कीमत की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यह कार्यवाही गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गई है। बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुरमाँझा द्वारा दी गई आख्या पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिए गए कुर्की आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही की गई। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के राजेश सिंह यादव और सुभाष सिंह यादव द्वारा रकबा 0.3140 हेक्टेयर जमीन अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई थी। जिसको आज जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश के अनुपालन मे कुर्क किया गया। बताया गया कि दोनो आरोपी सगे भाई है, जिनके द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित धन से स्वयं के नाम पर देवकली में भूमि क्रय किया गया था। कुर्क की गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य उन्नीस लाख तेरह हजार आठ सौ तीस रुपये है। जिसकी वर्तमान बाजारु कीमत पचास लाख रुपये बताई गई। दोनों आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज बताई जा रहे हैं। थानाध्यक्ष रामपुर माझा केपी सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत मादक पदार्थ तस्करी के दोनों आरोपियों की अचल संपत्ति आज कुर्क की गई है।
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