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जिलाधिकारी का कुर्की आदेश बहाल, नकल माफियाओं की याचिक खारिज

गाजीपुर। जिले के बड़े नकल माफियाओं की याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी के कुर्की के आदेश को सही ठहराते हुए बहाल किया है। मालूम हो कि 12 फरवरी 2021 को जिले में परीक्षाओं में नकल के लिए बुद्धम शरणम् इण्टर कालेज छावनी लाइन और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल छावनी लाइन को व्यापक पैमाने पर सामूहिक रुप में नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारी द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क कराने का आदेश दिया गया था। जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने दोनो विद्यालय को कुर्क कर बन्द करा दिया गया था। जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ नकल माफिया पारस नाथ कुशवाहा ने विशेष न्यायधीश गैगेस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दायर की थी। आज न्यायालय द्वारा साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पारस नाथ कुशवाहा की याचिका खारिज करते हुए जिलाधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया है। जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह द्वारा की गई थी।


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