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नाबालिग से रेप मामले में 20 साल कारावास

ग़ाज़ीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी वीरू उर्फ बृजेश को 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2 जून 2023 की रात की है। सैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। उस रात लड़के ने उसे फोन कर नदी किनारे बुलाया था। पीड़िता का भाई उसे पकड़ने गया, तो वह लड़का (सतीश) वहां से भाग गया। पीड़िता को अकेला पाकर वीरू उर्फ बृजेश ने उससे कहा कि वह उसे सतीश के पास ले जाएगा। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और उसके साथ चली गई। आरोपी वीरू उर्फ बृजेश उसे अपने सहयोगी परमेश्वर के ईंट भट्ठे के कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वीरू उर्फ बृजेश और परमेश्वर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 7 गवाह पेश किए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी परमेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं, वीरू उर्फ बृजेश को दोषी पाते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया।


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