गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का एक दिवसीय दौरा संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन और नए कार्यालयों का भूमि पूजन शामिल है। मंत्री ने करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी में आयोजित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आरटीआई ग्राउंड गाजीपुर के पास उप निबंधक कार्यालय सदर और सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इन कार्यालयों के निर्माण पर 355.76 लाख रुपये की लागत आएगी। मंत्री ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में किए गए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किरायानामा विलेख पर पहले नगरीय क्षेत्र में कुल किराए पर 4%और ग्रामीण क्षेत्र में 2%की दर से स्टाम्प शुल्क लिया जाता था। उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की अधिसूचना दिनांक 19.11.2025 के अनुसार, 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा पर अब न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण शुल्क भी न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तय किया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि परिवार के सदस्यों (जैसे पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्रवधू, सगा भाई, सगी बहन, दामाद, पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री) के पक्ष में आवासीय, कृषि, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेखों पर अधिकतम 5,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा। इससे अधिक के स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की गई है। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण विलेखों पर भी छूट दी गई है। पहले 10 लाख रुपये तक की मालियत पर 1%स्टाम्प शुल्क कम लगता था। अब 19.07.2025 की अधिसूचना के तहत महिलाओं के पक्ष में 1 करोड़ रुपये तक के अंतरण विलेखों पर 1%स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गई है। इससे नगरीय क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क 7%से घटकर 6%और ग्रामीण क्षेत्रों में 5%से घटकर 4%हो गया है।
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