गाजीपुर। आजीवन कारावास से सजायाफ्ता अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई अवैध अचल सम्पत्ति के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी के कुर्की के आदेश को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा गया है। बताया कि 08.05.2023 एवं 29.05.2023 को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की अवैध स्त्रोतों से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्तियों को अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी द्वारा कुर्क किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की पत्नी सरिता राय द्वारा विशेष न्यायधीश गैगेस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की याचिका खारिज करते हुए जिलाधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया है।
कुर्क की गयी सम्पत्तियों का विवरण-
- ग्राम डाफी वाराणसी में कुल 03 गाटा 0.0850 हे0 में से रकबा 4100.4 वर्ग फीट जिसकी कीमत लगभग 19961752/- रुपये (एक करोड़ निन्यानबे लाख इकसठ हजार सात सौ बावन रु0 मात्र)
- ग्राम शेरपुर कला भाँवरकोल जनपद गाजीपुर मे पैतृक आबादी की भूमि पर निर्मित भवन कीमत लगभग 1774000/- रु0 (सत्रह लाख चौहत्तर हजार रु0 मात्र)
- मौजा जगजीवनपुर तहसील मुहम्मदाबाद आराजी संख्या 32 में 1650 वर्ग फीट तथा इस पर अर्द्ध निर्मित भवन जिसकी कीमत लगभग 21626200/- रु0 ( दो करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार दो सौ रु0 मात्र )






